केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निमेसुलाइड 100 मिलीग्राम से अधिक डोज वाली ओरल दवाओं के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है।