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नई दिल्ली। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निमेसुलाइड 100 मिलीग्राम से अधिक डोज वाली ओरल दवाओं के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि मानव स्वास्थ्य जोखिम में था, इसलिए यह कदम उठाना जरूरी था। बता दें कि यह अधिसूचना 29 दिसंबर को ही जारी हुई थी। जो कि तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
मंत्रालय ने दी जानकारी
मंत्रालय ने बताया कि निइमेसुलाइड की 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाली ओरल दवाएं मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम हो सकती हैं, जबकि इसके सुरक्षित विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं। इसी वजह से जनहित में यह कदम उठाया गया है। सरकार ने स्पष्ट कहा कि यह प्रतिबंध औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत लगाया गया है। इसके तहत देश में निमेसुलाइड की तय मात्रा से अधिक वाली ओरल दवाओं का निर्माण, बिक्री और वितरण पूरी तरह बंद रहेगा। इससे पहले मंत्रालय ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में संशोधन का मसौदा भी जारी किया था और इस पर आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। इसलिए तय समय के भीतर मिले सुझावों पर विचार करने के बाद सरकार ने यह अंतिम फैसला लिया।
भारत में यह दवा Nise, Nimulid, निसिप से है उपलब्ध
दरअसल निमेसुलाइड एक नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी मेडिसिन है, जिसे एडल्ट्स में दर्द, सूजन और बुखार के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में यह दवा Nise, Nimulid, Nicip समेत कई लोकप्रिय ब्रांड नामों और फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन के रूप में बाजार में उपलब्ध रही है।




