कोर्ट ने कहा कि वह अलग- अलग राज्यों के लिए आदेश नहीं दे सकता है, इसलिए बिहार SIR पर अंतिम फैसले को ही वरीयता देते हुए पूरे देश में लागू किया जाएगा