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बिहार SIR विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वह बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम और कारण सार्वजनिक करे। अदालत ने कहा कि 1 अगस्त 2025 को जारी प्रारूप मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हैं, जबकि वे पहले की सूची में थे, उनकी बूथ-वार सूची संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर डाली जाए। यह सूची EPIC नंबर के जरिए खोजी जा सके और प्रत्येक नाम के साथ हटाने का कारण भी लिखा हो।
अदालत ने निर्देश दिया कि इन सूचियों को पंचायत भवन और ब्लॉक विकास अधिकारी के कार्यालय में भी नोटिस बोर्ड पर लगाया जाए ताकि लोग आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, अखबारों, रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से इन सूचियों की उपलब्धता की जानकारी व्यापक रूप से दी जाए। नोटिस में यह भी बताया जाए कि प्रभावित लोग अपना दावा आधार कार्ड की कॉपी के साथ जमा कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि सभी बूथ-स्तरीय और जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट लेकर उसे एक समेकित रिपोर्ट के रूप में अदालत में पेश किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।