अदालत ने निर्देश दिया कि इन सूचियों को पंचायत भवन और ब्लॉक विकास अधिकारी के कार्यालय में भी नोटिस बोर्ड पर लगाया जाए ताकि लोग आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें।