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मुंबई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका, 80 भारतीयों को फर्जी पासपोर्ट से विदेश भेजने का आरोप

DeskNoida
20 Aug 2025 1:00 AM IST
मुंबई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका, 80 भारतीयों को फर्जी पासपोर्ट से विदेश भेजने का आरोप
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत काले ने पिछले सप्ताह दिए आदेश में कहा कि मामले में आरोपी की सीधी संलिप्तता के पर्याप्त सबूत हैं और उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन (हिरासत में पूछताछ) बेहद जरूरी है।

मुंबई की एक अदालत ने 55 वर्षीय राजेश पंचाल को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। पंचाल पर आरोप है कि उन्होंने लगभग 80 भारतीयों को यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों में फर्जी पासपोर्ट और वीजा के जरिए भेजा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत काले ने पिछले सप्ताह दिए आदेश में कहा कि मामले में आरोपी की सीधी संलिप्तता के पर्याप्त सबूत हैं और उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन (हिरासत में पूछताछ) बेहद जरूरी है। आदेश में कहा गया कि यदि आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी जाती, तो पूछताछ सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाती।

आरोप और खुलासे

प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, पंचाल का सहयोगी रोशन दुदवडकर (वर्तमान में जमानत पर) 28 फरवरी 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से गिरफ्तार हुआ था। पूछताछ में दुदवडकर ने खुलासा किया कि वह पंचाल के लिए काम करता था और भारतीय नागरिकों के लिए फर्जी पासपोर्ट और वीजा तैयार करता था।

जांच एजेंसियों ने बताया कि पंचाल प्रत्येक व्यक्ति से 30 से 50 लाख रुपये तक वसूलकर उन्हें विदेश भेजता था। अब तक 80 से अधिक लोगों को नकली दस्तावेजों के जरिए भेजा जा चुका है।

बचाव पक्ष का तर्क

पंचाल की वकील त्रिप्ती शेट्टी ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है और आरोप निराधार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में अन्य आरोपी, जिनमें दुदवडकर शामिल हैं, पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं, इसलिए पंचाल को भी राहत मिलनी चाहिए।

अदालत का निर्णय

अतिरिक्त लोक अभियोजक अश्विनी रायकर ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पंचाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनके बयान से पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सकता है। अदालत ने अभियोजन के तर्कों को सही मानते हुए कहा: "आरोपी की हिरासत में पूछताछ सच्चाई सामने लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।"

इसके साथ ही अदालत ने पंचाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

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