UP : हेट स्पीच केस में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा, विधायकी पर मंडराया खतरा!
पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा था कि मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद हिसाब-किताब करने और इसके बाद सबक सिखाने की धमकी भी दी गई थी।;
मऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के कोर्ट में हेट स्पीच मामले में अदालत में आज मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने कल इस मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया था। इस दौरान अंसारी अदालत में मौजूद थे। अब इस सजा के फैसले के बाद अंसारी की विधायकी पर खतरा मंडरा गया है।
शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी
बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले मे फैसला शनिवार को हुआ था। सीजेएम डाॅ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसला के लिए 31 मई की तिथि नियत की थी। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।
अंसारी की हेट स्पीच
तीन मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच दिया था। पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा था कि मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद हिसाब-किताब करने और इसके बाद सबक सिखाने की धमकी भी दी गई थी।
विधायक पद पर बने रहना मुश्किल
बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी पर अब खतरा मंडरा गया है। नियमानुसार 2 साल की सजा पाने वाला व्यक्ति विधायक रहने का अधिकार खो देता है। बहरहाल इस सजा के फैसले के बाद यह चर्चा गर्म हो गया है कि अब्बास अंसारी अब विधायक पद पर बने रहेंगे या नहीं।