Delhi Liquor Scam: ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केजरीवाल और सिसोदिया की याचिका पर आज होगी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई

केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने और मामले में सभी कार्रवाई खत्म करने की मांग की है।;

Update: 2025-05-05 06:19 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेता मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर सोमवार, 5 मई को सुनवाई करेगा। ये याचिकाएं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शराब नीति घोटाले में दायर चार्जशीट पर ट्रायल कोर्ट के संज्ञान लेने के निर्णय को चुनौती देती हैं।

केजरीवाल ने की ये मांग

2024 में दायर अपनी याचिकाओं में केजरीवाल और सिसोदिया ने दावा किया कि विशेष अदालत ने उनकी अभियोजन के लिए आवश्यक स्वीकृति के अभाव में चार्जशीट पर संज्ञान लिया, जो कि उनके सार्वजनिक सेवक होने के कारण जरूरी थी। साथ ही केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने और मामले में सभी कार्रवाई खत्म करने की मांग की है। यह मामला न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा के समक्ष सूचिबद्ध है।

बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर 21 नवंबर 2024 को और सिसोदिया की याचिका पर 2 दिसंबर 2024 को ईडी को नोटिस जारी किया था।

क्या है पूरा मामला?

सीबीआई और ईडी के मुताबिक दिल्ली शराब नीति में संशोधन के दौरान अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने इस नीति को 17 नवंबर 2021 को लागू किया था और सितंबर 2022 तक इसे रद्द कर दिया था। बता दें दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के नीति में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई में दर्ज हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जुलाई 2024 को अंतरिम जमानत और सीबीआई मामले में 13 सितंबर 2024 को जमानत दी थी। वहीं, मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त 2024 को ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत मिली थी।

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