पाकिस्तान में इमरान खान-बुशरा बीबी को हुई 17 साल की सजा, जानें क्या है आरोप

Update: 2025-12-20 06:02 GMT

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को आज तोशाखाना-II मामले में 17-17 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। यह मामला प्रधानमंत्री रहते हुए मिले राजकीय उपहारों को अवैध रूप से रखने से संबंधित है।

क्या है आरोप

जानकारी के मुताबिक दोनों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 17 साल जेल की सजा मिली है। अदालत ने प्रत्येक पर 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इमरान खान और बुशरा बीबी ने सऊदी अरब की यात्रा के दौरान मिले एक ग्रैफ ज्वैलरी सेट को राष्ट्रीय खजाने में जमा करने के बजाय अपने पास रख लिया और उसे कम आंक कर भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया।

अन्य सजाएं

इस 17 साल की सजा के अलावा, इमरान खान को पहले भी कई अन्य मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, हालांकि कुछ मामलों में सजा निलंबित कर दी गई है:

अल-कादिर ट्रस्ट मामला: जनवरी 2025 में, इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में निलंबित कर दिया गया था।

तोशाखाना-I मामला: उन्हें अगस्त 2023 में इस मामले में 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

राजकीय रहस्य मामला (Cypher case): जनवरी 2024 में, उन्हें और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 10 साल जेल की सजा मिली थी।

इद्दत विवाह मामला: मार्च 2024 में उन्हें इस मामले में भी सजा मिली थी।

Tags:    

Similar News