नीतीश कटारा मर्डर केस! विकास यादव को कोर्ट से झटका, खारिज हुई पैरोल अर्जी
नई दिल्ली। नीतीश कटारा मर्डर केस में दोषी विकास यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने बड़ी सुनवाई करते हुए फर्लो अर्जी को खारिज कर दिया है। विकास यादव ने जेल अधिकारियों के 29 अक्टूबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी पैरोल याचिका खारिज कर दी गई थी।
अर्जी को किया खारिज
जानकारी के मुताबिक न्यायमूर्ति रविंद्र दुदेजा ने विकास यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जेल अधिकारियों द्वारा उनकी फर्लो अर्जी को नामंजूर करने के फैसले को चुनौती दी थी। जेल अधिकारियों ने 29 अक्टूबर 2025 को विकास की फर्लो अर्जी को अपराध की गंभीरता और नीलम कटारा (पीड़ित की माँ) की सुरक्षा चिंताओं के आधार पर खारिज किया था।
विकास यादव का पक्ष
विकास ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि वह पिछले 23 वर्षों से जेल में है और अपनी हालिया शादी के बाद सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए 21 दिन की फर्लो का हकदार है।
25 साल की जेल की सजा काट रहा विकास यादव
विकास यादव वर्तमान में बिना किसी छूट के 25 साल की जेल की सजा काट रहा है। इससे पहले सितंबर 2025 में भी कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया था।
क्या था पूरा मामला
नीतीश कटारा की हत्या 16-17 फरवरी 2002 की रात को हुई थी। विकास यादव और उसके चचेरे भाई विशाल यादव ने नीतीश और भारती यादव (विकास की बहन) के संबंधों के विरोध में इस "ऑनर किलिंग" को अंजाम दिया था।