HC: ईडी की अपील पर अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी, अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी

अदालत ने कहा कि प्रतिवादी ने अग्रिम सूचना मिलने के बावजूद उपस्थित न होने का विकल्प चुना

By :  Aryan
Update: 2026-04-01 09:58 GMT


नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले में ED द्वारा जारी समन की अवहेलना के मामले में राउज एवन्यू कोर्ट से बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज यानी बुधवार को अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की उस याचिका पर उनका पक्ष जानना चाहा, जिसमें आबकारी नीति मामले में समन जारी होने के बावजूद जांच एजेंसी के समक्ष पेश न होने के कारण उनके खिलाफ दर्ज दो अलग-अलग मामलों में उन्हें बरी किए जाने को चुनौती दी गई है। अब इस कड़ी में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने निचली अदालत के 22 जनवरी के आदेशों के खिलाफ ईडी द्वारा दायर दो याचिकाओं पर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 29 अप्रैल के लिए तय की।

जानबूझकर जांच में शामिल न होने का आरो

अदालत ने कहा कि प्रतिवादी ने अग्रिम सूचना मिलने के बावजूद उपस्थित न होने का विकल्प चुना। नया नोटिस जारी करें और 29 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। ईडी ने निचली अदालत में अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन पर अमल नहीं किया और जांच में शामिल नहीं हुए। उसका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने बेबुनियाद आपत्तियां उठाई हैं और जानबूझकर ऐसी दलीलें पेश की कि उन्हें जांच में शामिल न होना पड़े।

निचली अदालत ने दिया था फैसला

निचली अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि ईडी यह साबित करने में विफल रही है कि केजरीवाल ने जानबूझकर उन्हें जारी किए गए समन का उल्लंघन किया है। ईडी का आरोप है कि मामले के अन्य आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे और उन्होंने अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति को तैयार करने में सहयोग किया था, जिसके बदले उन्हें अनुचित लाभ मिला और आम आदमी पार्टी को रिश्वत हासिल हुई



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