मुकदमे से ही साफ होगा, वह दोषी हैं या नहीं...जैकलीन फर्नांडीज को मनी लांड्रिंग केस में SC से झटका! जानें क्या है पूरा मामला

Update: 2025-09-22 10:03 GMT

नई दिल्ली। बालॉवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। SC ने आज जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ ED की ओर से दर्ज मनी लांड्रिंग केस रद्द करने से मना कर दिया है। हालांकि इससे पहले अभिनेत्री को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा था। जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ यह मामला ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। उन पर 200 करोड़ रुपए की मनी लांड्रिंग में शामिल होने का आरोप है।

ऐशो आराम में किया खर्च

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से मना करते हुए कहा कि निचली अदालत चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है। आप वहां अपनी बात रखिए। दरअसल, सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पॉलोस पर आरोप है कि उन्होंने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर्स शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों को ठगा। उन्होंने उनसे 200 करोड़ रुपयों की ठगी की है। इन पैसों को मनी लांड्रिंग के जरिए शेल कंपनियों में लगाया और ऐशो आराम में खर्च किया।

अभिनेत्री पर लगे सभी आरोप झूठे

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने जैकलीन फर्नांडीज की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मामले की ऐसी स्थिति नहीं जिसमें दखल दिया जाए। अब मुकदमे से ही साफ होगा कि वह दोषी हैं या नहीं।

केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है

वहीं जैकलीन फर्नांडीज को लेकर जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उन्होंने भी करोड़ों रुपयों के महंगे उपहार सुकेश से लिए हैं। हालांकि ED ने इस मामले में जैकलीन फर्नांडीज से कई बार पूछताछ कर चुकी है। दरअसल, नवंबर, 2022 में दिल्ली की एक अदालत ने 2 लाख के मुचलके पर अभिनेत्री को जमानत दी थी। जमानत के आदेश में कोर्ट ने इस बात को भी आधार बनाया था कि उन्होंने जांच में सहयोग किया और केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।

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