पेंशन स्कीम्स के शुल्क में 1 अक्टूबर से होगा बदलाव, जरूर पढ़ें आपके काम की खबर है

ऑनलाइन गेमिंग के भी नए नियम होंगे लागू;

By :  Aryan
Update: 2025-09-19 08:57 GMT

नई दिल्ली। नेशनल पेंशन योजनओं के तहत पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम( UPS), अटल पेंशन योजना (APY) और एनपीएस-लाइट जैसी पेंशन योजनाओं के लिए शुल्क में बदलाव किया है। यह शुल्क सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) की ओर से वसूला जाता है। बता दें, यह कि नया नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। वहीं, ऑनलाइन गेमिंग पर भी नए नियम इसी दिन से लागू किये जाएंगे।

परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर पर लगने वाला चार्ज

सरकारी कर्मचारियों के लिए अब नया परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर खोलने पर ई-पीआरएएन किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल पीआरएएन कार्ड के लिए 40 रुपये शुल्क लगेगा। इस हिसाब से सालाना शुल्क 100 रुपये प्रति खाता लगेगा। हालांकि, जिन खातों में जीरो बैलेंस होगा उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा लेन-देन पर भी कोई अतिरिक्त फीस नहीं लगेगी।

वहीं निजी क्षेत्र में भी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर खोलने पर ई-पीआरएएन किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल पीआरएएन कार्ड के लिए 40 रुपये शुल्क लिया जाएगा। इसमें भी लेन-देन का शुल्क नहीं लगेगा।

कोष राशि के अनुसार शुल्क की दरें तय की गई हैं

1 रुपये से 2 लाख तक के कोष पर 100 रुपये

2 लाख से 10 लाख तक 150 रुपये

10 लाख से 25 लाख तक 300 रुपये

25 लाख से 50 लाख तक 400 रुपये

50 लाख से अधिक राशि पर 500 रुपये प्रति वर्ष शुल्क लगेगा

एनपीएसलाइट और अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना और एनपीएस-लाइट वाले खातों में लगने वाला शुल्क थोड़ा कम हैं। यहां खाता खोलना और सालाना शुल्क दोनों सिर्फ 15 रुपये में है। इसके अलावा लेन-देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस तरह से छोटे निवेशकों के लिए यह योजना अब भी सस्ती और बेहतर बनी हुई है।

एक अक्टूबर से प्रभावी होंगे ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम

दरअसल, केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम लागू करने की घोषणा कर चुकी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि ये नियम एक अक्टूबर से प्रभावी होंगे।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ कई बार चर्चा की है। कानून पारित होने के बाद भी उनसे लगातार बातचीत जारी है। इस प्रक्रिया में बैंकों और अन्य संबंधित पक्षों से भी परामर्श लिया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार नियम लागू करने से पहले उद्योग जगत के साथ एक और बैठक करेगी।

बता दें, सरकार इस कानून को इसलिए लाई कि सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने और ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले मशहूर हस्तियों पर निगरानी को सख्त करने का है।


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