पीयूष गोयल कल लोकसभा में पेश करेंगे जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2025, अब अपराध-मुक्त होंगे छोटे अपराध...जानें इससे आपके जीवन पर क्या पड़ेगा प्रभाव

Update: 2025-08-17 11:40 GMT

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल मतलब सोमवार को लोकसभा में जनविश्वास (संशोधन) विधेयक-2025 पेश करेंगे। यह विधेयक जीवन और व्यापार की सुगमता के लिए लाया जा रहा है।

छोटे अपराध को अपराध की श्रेणी से मुक्त रखा जाएगा

कुछ छोटे अपराध को अपराध की श्रेणी से मुक्त रखा जाएगा लोकसभा की वेबसाइट पर डाली गई कार्यसूची के मुताबिक, पीयूष गोयल जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक-2025 पेश करेंगे। इस विधेयक का मकसद कुछ छोटे अपराधों को अपराध-मुक्त बनाकर भरोसा आधारित शासन को बढ़ाना है। जीवन और कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करना है। इस विधेयक के तहत 350 से ज्यादा प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है।

ज्यादा अनुकूल कारोबारी और जनमानस केंद्रित वातावरण बनाने में सहायता मिलेगी

जानकारी के अनुसार, इस कदम से देश में ज्यादा अनुकूल कारोबारी जनमानस केंद्रित वातावरण बनाने में सहायता मिलेगी। सरकार द्वारा ये कानून देश के कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए जा रहा है। इससे पहले 2023 में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत 19 मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराध-मुक्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से, सरकार ने कुछ प्रावधानों में कारावास और जुर्माने को हटा दिया था। कुछ नियमों में कारावास को हटाया गया तथा जुर्माने को बरकरार रखा गया, वहीँ कुछ मामलों में कारावास और जुर्माने को की जगह सिर्फ जुर्माना रखा गया था।

सरकार 40,000 से ज्यादा गैर जरूरी अनुपालन पहले ही खत्म कर चुकी है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा था कि हमारे देश में ऐसे कानून हैं, जो सुनने में भले ही अजीब लगेगा। हम मामूली बातों पर कारावास का प्रावधान करते हैं लेकिन किसी ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया है। मैंने ये सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया है कि ऐसे गैरजरुरी कानून, जो भारतीय नागरिकों को सलाखों के पीछे डालते हैं, समाप्त किए जाएंगे। हमने पहले भी संसद में एक विधेयक पेश किया था, हम इसे इस बार फिर से लेकर आए हैं। सरकार ने पहले ही 40,000 से ज्यादा गैर ज़रूरी अनुपालनों को खत्म किया है। अब इस विधेयक से 1500 से अधिक पुराने कानूनों को खत्म किया गया है।

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