यूपी में नया नियम! अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखना होगा अनिवार्य, नियम तोड़ने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई

अगर कोई व्यापारी या दुकानदार नियम नहीं मानता है, तो उसकी दुकान से अंडे जब्त कर लिए जाएंगे।

Update: 2026-03-17 05:40 GMT

लखनऊ। अंडों को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दरअसल अब पुराने अंडों को फ्रेश बताकर नहीं बेचा जा सकता है। यूपी सरकार ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 1 अप्रैल से हर अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होगा। एक्सपायरी डेट मुहर के रूप में रहेगी। साथ ही जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

स्टैम्पिंग होगी अनिवार्य

1 अप्रैल (2026) से उत्तर प्रदेश में अंडा उत्पादकों को प्रत्येक अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट (समाप्ति तिथि) का स्टैम्प लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही एक्सपायरी डेट के साथ-साथ अंडों पर उनके दिए जाने की तारीख (laid date) भी अंकित करनी होगी।

क्या बोले मुख्य पशु चिकित्साधिकारी

बता दें कि नॉर्मल टंपरेचर पर अंडा केवल 2 हफ्ते तक ही सही रहता है। लेकिन अगर इन्हें ठंडे स्थान पर रखा जाए तो 5 हफ्ते तक सही रह सकता है। लेकिन कई दुकानदार और व्यापारी अंडे को ठंडी जगहों पर नहीं रखते हैं, जिससे अंडों के जल्दी खराब होने का खतरा बना रहता है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि अंडे सीधे इंसान के स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। पहले कई जगहों पर पुराने अंडे बेचे जाते थे और ग्राहकों को इसकी जानकारी नहीं होती थी। अब यह नियम लागू होने से ट्रांसपैरेंसी आएगी और लोगों को सही अंडे मिलेंगे।

नियम तोड़ने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई?

बता दे ंकि यूपी सरकार सख्त आदेश देते हुए कहा है कि अगर कोई व्यापारी या दुकानदार नियम नहीं मानता है, तो उसकी दुकान से अंडे जब्त कर लिए जाएंगे। उन अंडों कोनष्ट कर दिया जाएगा या उन पर साफ लिख दिया जाएगा कि यह मानव उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं है। विभाग सख्ती से जांच करेगा और कार्रवाई करेगा।


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