तिहाड़ में बंद राजपाल यादव की जमानत पर फंसा पेंच! दिल्ली हाईकोर्ट ने दोपहर 3 बजे तक का दिया यह अल्टीमेटम...
नई दिल्ली। तिहाड़ जेल में बंद राजपाल यादव की जमानत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्चर की रिहाई पर पेंच फसा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव की अंतरिम जमानत के लिए सख्त शर्त रखी है। उन्हें आज दोपहर 3 बजे तक ₹1.5 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करना होगा, जिसके बाद ही उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो पाएगा।
3 बजे की डेडलाइन
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने स्पष्ट किया कि राजपाल यादव को ₹1.5 करोड़ की बकाया राशि केवल डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही जमा करनी होगी। इससे पहले उनके वकील ने फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (FDR) देने की पेशकश की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। यह विवाद 2010 के एक ऋण से जुड़ा है, जो अब ब्याज के साथ लगभग ₹9 करोड़ हो चुका है। वकील के अनुसार, यादव अब तक ₹2.5 करोड़ जमा कर चुके हैं।
आर्थिक मदद और काम देने का आश्वासन दिया
बता दें कि अदालत आदेशों के बावजूद बकाया राशि न चुका पाने के कारण राजपाल यादव ने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। इस मुश्किल घड़ी में सलमान खान, सोनू सूद और अजय देवगन जैसे सितारों ने राजपाल यादव को आर्थिक मदद और काम देने का आश्वासन दिया है।