फटकार पर फटकार: कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर डांट लगाते हुए ये कहा...

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मंत्री की माफी स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया है।;

Update: 2025-05-19 12:31 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने पर फटकार लगाई है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मंत्री की माफी स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया है।

बोलने से पहले शब्दों को तोलना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा मंत्री को फटकार लगाते हुए कहा कि आप एक सार्वजनिक चेहरा हैं। एक अनुभवी नेता हैं। आपको बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना चाहिए। हमें आपके वीडियो यहां चलाने चाहिए। यह सेना के लिए एक अहम मुद्दा है। हमें इस मामले में बेहद जिम्मेदार होना होगा। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में एक SIT भी गठित की है। इसमें तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को रखा गया है, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल हैं। यह तीनों अफसर मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे और कर्नल सोफिया के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर जांच करेंगे।

पहले भी पड़ी थी फटकार

इससे पहले भी बीते गुरुवार विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी थी। दरअसल, मंत्री ने एफआईआर पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संवैधानिक पद हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। एक मंत्री होकर आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर कें कंटेंट को लेकर भी फटकारा। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर की भाषा ऐसी लिखी गई है, जो चुनौती देने पर निरस्त हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर में सुधार करने के भी आदेश दिए थे।

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