बंगाल सरकार को SC से बड़ा झटका! कर्मचारियों को 25% बकाया DA देने का आदेश
कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) के बकाये का 25% हिस्सा जल्द भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह कुल लंबित डीए बकाया राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा 31 मार्च, 2026 तक कर्मचारियों को चुका दे।
निगरानी समिति का गठन
सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान की निगरानी के लिए जस्टिस इंदु मल्होत्रा (पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट) की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह मामला 2008 से 2019 के बीच के लंबित महंगाई भत्ते से जुड़ा है।
अधिकार की पुष्टि हुई
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महंगाई भत्ता (DA) कर्मचारियों का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और इसे फंड की कमी का हवाला देकर रोका नहीं जा सकता।
कौन होंगे लाभार्थी
जानकारी के मुताबिक इस फैसले से राज्य के लगभग 12 से 25 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार ने पहले फंड की कमी का तर्क देते हुए समय माँगा था, लेकिन शीर्ष अदालत ने कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए यह आदेश जारी किया।