बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! यूपी सरकार को लगाई फटकार, 10-10 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश

कोर्ट ने कहा कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिराना गलत था और इसे अवैध माना है।;

Update: 2025-04-01 08:52 GMT

नई दिल्ली। यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश दिया है। वहीं प्रयागराज में 2021 में हुए बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट ऑथोरिटी को 5 याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुआवजा के लिए कहा कि 6 सप्ताह के अंदर दिया जाए।

जज ने एक वायरल वीडियो का दिया हवाला

बता दें कि कोर्ट ने इस दौरान कहा कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिराना गलत था और इसे अवैध माना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुआवजा इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में सरकारें बिना उचित प्रक्रिया के लोगों के मकान गिराने से परहेज करें। इस दौरान जज ने हाल ही में सामने आए एक वीडियो का भी हवाला दिया, जिसमें गिरती हुई झोपड़ी से एक बच्ची अपनी किताबें लेकर भाग रही थी।

दरअसल, सोशल मीडिया पर 23 मार्च को यूपी के अंबेडकर नगर का एक वीडियो वायरल हुआ था इस वायरल वीडियो में एक बच्ची बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बच्ची झोपड़ी के पास पहुंचकर अपनी किताबें लेकर जल्दी से बाहर आती है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार

हालांकि इससे पहले 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यूपी सरकार को बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी। राज्य सरकार को लेकर पीड़ितों ने कहा था कि गलती से उनकी ज़मीन को गैंगस्टर अतीक अहमद की संपत्ति मान लिया था। इसके कारण प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य लोगों के घर गिराया गया था।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन घरों को गलती से गिराया गया है, उन्हें राज्य सरकार अपने खर्च पर फिर से बनाएगी।

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