अरावली केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे, सभी पक्षों को नोटिस, जानें अगली सुनवाई कब होगी
नई दिल्ली। अरावली केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में 21 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। SC ने 20 नवंबर के अपने आदेश पर रोक लगाई है। कोर्ट ने मामले में उच्च स्तरीय कमिटी गठित करने का आदेश दिया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंज की परिभाषा को लेकर गंभीर चिंता जताई है और केंद्र से कई तकनीकी सवालों पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि 20 नवंबर के आदेश को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और स्वतंत्र समीक्षा जरूरी है। इसके लिए डोमेन एक्सपर्ट्स की हाई पावर्ड कमेटी गठित होगी, जो खनन के पर्यावरणीय असर, परिभाषा की सीमाओं और संरक्षण की निरंतरता जैसे मुद्दों की जांच करेगी।
कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
सुनवाई में सीजेआई ने कहा कि हम इसे आवश्यक मानते हैं कि समिति की सिफारिशों और इस न्यायालय के निर्देशों को फिलहाल स्थगित रखा जाए। समिति के गठन तक यह स्थगन प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि 21 जनवरी के लिए नोटिस जारी किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि हम यह जरूरी समझते हैं कि कमेटी की सिफारिशों और इस कोर्ट के निर्देशों को अभी रोक दिया जाए। कमेटी बनने तक रोक जारी रहेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट ने रिपोर्ट का पूरी तरह से आकलन करने और इन सवालों की जांच करने के लिए एक हाई-पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्तावित प्रक्रिया में उन इलाकों की डिटेल में पहचान भी शामिल होगी जिन्हें अरावली क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा और इस बात का आकलन भी किया जाएगा कि क्या इस तरह के बाहर रखने से अरावली रेंज को नुकसान और खतरा हो सकता है।