दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर एमसीडी को सुप्रीम कोर्ट की लताड़! CJI बोले- नहीं चाहिए ये पैसा, बंद करो टोल...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में गंभीर प्रदूषण के बीच एमसीडी (MCD) को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली में प्रवेश करने वाले ट्रकों से वसूले जाने वाले टोल टैक्स और पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ECC) को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमें यह पैसा नहीं चाहिए, बल्कि प्रदूषण पर लगाम चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'हमें इस तरह हो रही आपकी इनकम नहीं चाहिए, लेकिन आपके इन टोल से मुकदमे बाजी के मामले उत्पन्न जरूर होते हैं। हम अगले साल 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक टोल प्लाजा को बंद रखने के लिए एक ठोस प्लान चाहते हैं।
वसूली पर कोर्ट का सवाल
बता दें कि कोर्ट ने पाया कि प्रतिबंध के बावजूद भारी संख्या में ट्रक दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। अदालत ने कहा, ऐसा लगता है कि आप (MCD) केवल पैसा इकट्ठा करने में रुचि रखते हैं, प्रदूषण रोकने में नहीं। दिल्ली में GRAP-4 लागू होने के बावजूद ट्रकों की आवाजाही जारी रहने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।
एमसीडी को दिया निर्देश
जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया है कि वह केवल उन ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दे जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं और जिन्हें नियमों के तहत छूट प्राप्त है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में लापरवाही बरती गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।