यूपी में सड़क हादसे को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने बनाया सख्त नियम! टू-व्हीलर से जुड़े नियम बदले
लखनऊ। यूपी की सड़कों पर हादसों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि सड़क पर मरने वालों में बड़ी संख्या उन लोगों की होती है जो हेलमेट नहीं पहनते जिनमें ज्यादातर पीछे बैठने वाले होते हैं। वहीं इसे रोकने के लिए अब यूपी में टू-व्हीलर से जुड़े नियम पूरी तरह बदल दिए गए हैं। अब अगर बाइक या स्कूटी पर पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट पकड़ा गया। सीधे जुर्माना और लाइसेंस पर कार्रवाई होगी।
क्या है परिवहन विभाग का नया डबल हेलमेट नियम?
परिवहन विभाग के नए आदेश के अनुसार, यूपी में अब कोई भी डीलर बिना दो ISI मार्क वाले हेलमेट दिए टू-व्हीलर नहीं बेच सकेगा। इसे एक बाइक, दो हेलमेट नियम नाम दिया गया है। अब केवल ड्राइवर के लिए हेलमेट काफी नहीं होगा बल्कि पीछे बैठने वाले के लिए भी प्रमाणित हेलमेट देना जरूरी होगा। दोनों ही हेलमेट BIS से प्रमाणित और ISI मार्क वाले होने चाहिए। सड़क किनारे मिलने वाले सस्ते और बिना प्रमाण वाले हेलमेट मान्य नहीं होंगे। विभाग का कहना है कि घटिया हेलमेट जान बचाने के बजाय जोखिम बढ़ाते हैं। जब दो हेलमेट दिए जाने का पूरा रिकॉर्ड सिस्टम में अपलोड होगा। इसलिए अब हर नया वाहन तभी रजिस्टर होगा।
ट्रेड सर्टिफिकेट किया जा सकता है रद्द
नए नियमों में सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं। बल्कि वाहन बेचने वाले डीलरों पर भी सख्ती की गई है। अब गाड़ी बेचते समय फॉर्म में चेसिस नंबर, इंजन नंबर और मॉडल के साथ दोनों हेलमेट का कोड और मॉडल नंबर भी दर्ज करना होगा। ग्राहक को मिलने वाले बिल में दो हेलमेट का साफ जानकारी जरूरी होगा। हालांकि इसके अलावा RTO में फाइल भेजने से पहले वाहन पोर्टल पर हेलमेट देने का प्रमाण अपलोड करना जरूरी होगा। अगर यह डेटा अपलोड नहीं हुआ तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं अगर कोई डीलर बिना दो हेलमेट दिए वाहन बेचता पकड़ा गया तो उसका ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द किया जा सकता है।
जुर्माना भी और लाइसेंस भी जाएगा
नियम लागू होने के बाद यूपी में चेकिंग अभियान और तेज होंगे। परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस मिलकर संयुक्त अभियान चलाएंगे। केंद्रीय मोटर यान अधिनियम की धारा 129 और 194D के तहत अब कार्रवाई होगी। अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट बाइक चलाता या पीछे बैठने वाले को बिना हेलमेट बैठाता पकड़ा गया। तो 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द भी हो सकता है।