Vice President Election: चुनाव आयोग जल्द ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा...तैयारी शुरू
उपराष्ट्रपति चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होती है;
नई दिल्ली। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वीकृति मिली है। आयोग जल्द ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा।
चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत प्राप्त अधिकार
चुनाव आयोग के प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई 2025 को एक अधिसूचना के जरिये भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की सूचना दी है। साथ ये भी कहा कि चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 से संबंधित तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्द ही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी।
उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है
उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सांसद, राज्यसभा के मनोनीत 12 सांसद और लोकसभा के 543 सांसद वोट डाल सकते हैं। कुल मिलाकर 788 लोग वोट डाल सकते हैं। हालांकि, चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का एलान करने से पहले, लोकसभा और राज्यसभा के मौजूदा सदस्यों की गिनती करेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव किस तरह होता है, संविधान के अनुच्छेद 66 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होती है।