दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर बड़ा फैसला, BJP सरकार ने सत्र 2025-26 के लिए अनिवार्य किया यह नियम

यह नियम दिल्ली के सभी निजी स्कूलों पर लागू होगा।;

Update: 2025-12-24 12:36 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली के निजी स्कूलों की फीस को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने सत्र 2025-26 के लिए सभी निजी स्कूलों में स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत स्कूल फीस तय करने में पारदर्शिता रखी जाएगी। इतना ही नहीं इसमें अभिभावकों व शिक्षकों की भागीदारी भी आवश्यक होगी। बता दें कि यह आदेश दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 2025 के तहत जारी किया गया है।

सरकार ने दिए निर्देश

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि फीस बढ़ोतरी से जुड़े प्रस्ताव अतिशीघ्र तय किए जाएं, जिससे अभिभावकों को समय पर राहत मिल सके। यह नियम दिल्ली के सभी निजी स्कूलों पर लागू होगा।

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