आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा...बिहार SIR पर SC का बड़ा फैसला, जानें क्या

Update: 2025-09-08 10:26 GMT

नई दिल्ली। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है। वहीं चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने SIR कराया है। इसको लेकर विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है। हालांकि ये मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट में हैं। वहीं अब बिहार के मतदाताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव अधिकारियों द्वारा आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा।

वास्तविकता की जांच करने का अधिकार अधिकारियों को रहेगा

बता दें कि चुनाव आयोग से अपने अधिकारियों को आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी करने को कहा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आधार कार्ड को सूची में जगह दी जा सकती है। आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच करने का अधिकार अधिकारियों को रहेगा। हालांकि इसे नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में जोड़ने का दिया आदेश

SIR के तहत चुनाव आयोग ने बिहार के सभी नागरिकों से नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाने की मांग की थी। इसके लिए चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की थी, जिनसे नागरिकता सिद्ध की जा सकती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को जोड़ने का आदेश दिया है। बता दें कि बिहार के जो लाखों मतदाता वोटर आईडी और आधार कार्ड को मान्यता न होने की वजह से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अपने पुराने दस्तावेज नहीं दिखा पा रहे थे, उन्हें इससे फायदा होगा।

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