अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी करने के फैसले के खिलाफ CBI पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट, जानें सीबीआई ने क्या कहा

निचली अदालत ने सीबीआई की जांच की आलोचना करते हुए इसे साजिश की गढ़ी हुई कहानी बताया था

Update: 2026-02-27 11:56 GMT

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 21 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अब CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की। जानकारी के मुताबिक, एजेंसी का मानना है कि निचली अदालत ने जांच के कई अहम पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया है।

आपराधिक साजिश के कोई ठोस सबूत नहीं

अदालत ने कहा कि आबकारी नीति बनाने में किसी भी तरह की आपराधिक साजिश का कोई ठोस सबूत नहीं मिला।

CBI की अपील

सीबीआई ने इस फैसले को चुनौती देते हुए तुरंत हाईकोर्ट का रुख किया। जांच एजेंसी का तर्क है कि जांच के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया है या उन पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया है।

अदालत की टिप्पणी

निचली अदालत ने सीबीआई की जांच की आलोचना करते हुए इसे साजिश की गढ़ी हुई कहानी बताया था और कहा कि एजेंसी द्वारा पेश किए गए सबूत आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।


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