अविमुक्तेश्वरानंद केस में हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, मार्च के तीसरे हफ्ते तक नहीं होगी गिरफ्तारी

Update: 2026-02-27 11:38 GMT

नई दिल्ली। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ चल रहे यौन उत्पीड़न मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामाले में तीसरे हफ्ते तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। वही कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद से यह भी कहा कि सहयोग बनाए रखे। 

गिरफ्तारी पर रोक

हाईकोर्ट ने राहत देते हुए यह निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई या फैसला आने तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। जानकारी के अनुसार, यह राहत मार्च के तीसरे हफ्ते तक प्रभावी रह सकती है।

सुनवाई का विवरण

यह सुनवाई जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि अग्रिम जमानत के लिए पहले निचली अदालत में आवेदन करना चाहिए था। यह मामला दो नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है, जिसके आधार पर प्रयागराज के झूंसी था।

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