Coldrif Cough Syrup Case: CM Mohan के आदेश पर कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर निलंबित! फार्मास्युटिकल्स कंपनी पर भी FIR दर्ज, जानें कौन सा केमिकल था दवा में
शिशुओं के उपचार में लापरवाही बरतने के आरोप में डॉक्टर को निलंबित किया गया है;
भोपाल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद से सनसनी फैल गई है। वहीं, सिरप को लेकर तमिलनाडु की लैब से जो रिपोर्ट आई है। इसमें जो खुलासा हुआ है उससे हड़कंप मच गया है। इस मामले में सीएम मोहन यादव ने एक्शन लिया है। सीएम के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए डॉक्टर प्रवीण सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने डॉ. प्रवीन सोनी को छिंदवाड़ा के राजपाल चौक से हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही डॉक्टर सोनी पर बीएनएस और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर हुई कार्रवाई
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर छिंदवाड़ा जिले के परासिया में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि शिशुओं के उपचार में लापरवाही बरतने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन के बाद उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय स्वास्थ्य सेवा, जबलपुर में भेज गया है। इस बात की जानकारी सीएम के कार्यालय की तरफ से दी गई है।
SP अजय पांडे ने दी जानकारी
SP अजय पांडे ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि BMO की रिपोर्ट के आधार पर 105 BNS, 276 BNS और 27 (ए) ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत डॉ. प्रवीण सोनी पर मामला दर्ज किया गया है। डॉ. प्रवीण सोनी ने ही सबसे अधिक बच्चों का इलाज किया था।
डॉ. प्रवीण सोनी ने लिखी थी कोल्ड्रिफ दवा
जानकारी के अनुसार, डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कोल्ड्रिफ दवा लिखी थी, इसी आधार पर उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया है। बता दें कि तमिलनाडु की निर्माता कंपनी श्रेसन फार्मास्युटिकल्स को भी इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है।
कफ सिरप में था जहरीला केमिकल डायएथिलीन ग्लाइकोल
बता दें कि घटना के बाद जब कफ सिरप की जांच की गई तो उसमें डायएथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा निर्धारित सीमा से बहुत अधिक पाई गई। सामान्य तौर पर कफ सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 0.10 प्रतिशत तक होनी चाहिए। लेकिन जांच में यह मात्रा 48 प्रतिशत पाई गई।