दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रैविस हेड वाले उबर ऐड पर RCB की याचिका खारिज की
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा कि यह विज्ञापन क्रिकेट खेल की भावना में है और मौजूदा समय में अदालत को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर कोई दखल देना ऐसा होगा जैसे किसी को यह कहकर पानी पर चलने देना कि वे नहीं गिरेंगे।;
दिल्ली हाई कोर्ट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उबर मोटो के एक यूट्यूब विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की थी। यह विज्ञापन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी ट्रैविस हेड को लेकर था और RCB का दावा था कि इसमें उनके ट्रेडमार्क का मजाक उड़ाया गया है।
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा कि यह विज्ञापन क्रिकेट खेल की भावना में है और मौजूदा समय में अदालत को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर कोई दखल देना ऐसा होगा जैसे किसी को यह कहकर पानी पर चलने देना कि वे नहीं गिरेंगे।
RCB ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उबर का विज्ञापन “बैडीज़ इन बेंगलुरु” में ट्रैविस हेड को बेंगलुरु स्टेडियम की ओर भागते हुए दिखाया गया है, जहां वह “Bengaluru vs Hyderabad” के बोर्ड पर स्प्रे पेंट से "Royally Challenged Bengaluru" लिखते हैं। RCB के वकील ने तर्क दिया कि यह सीधे तौर पर उनके नाम का मजाक है और ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल है।
वहीं, उबर की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह विज्ञापन मजाक और व्यंग्य के रूप में देखा जाना चाहिए और आम जनता की हास्य समझ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की याचिकाओं पर रोक लगाई गई तो रचनात्मकता और विज्ञापन की अभिव्यक्ति पर असर पड़ेगा।
विवादित विज्ञापन को अब तक 13 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और सोशल मीडिया पर भी इस पर काफी प्रतिक्रियाएं आई हैं। मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है।