दिल्ली की हवा में सुधार, GRAP-4 की पाबंदियां हटीं, लेकिन अब भी लागू रहेंगे यह नियम...
आज हुई बैठक में उप-समिति ने क्षेत्र की वायु गुणवत्ता और IMD/IITM के पूर्वानुमानों की समीक्षा की।;
नई दिल्ली। दिल्ली में नए साल से पहले GRAP-4 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। बता दें कि प्रदूषण के स्तर में सुधार होने के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं, ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू रहेंगी। जानकारी के अनुसार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में 21 नवंबर को जारी हुए संशोधित ग्रैप के अंतर्गत लिया है।
ग्रेप-4 हटेगा लेकिन ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ रहेगा
दिल्ली सरकार के मुताबिक, ग्रेप-4 हटने के बाद भी ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ का नियम जारी रहेगा।
उप-समिति ने वायु गुणवत्ता की समीक्षा की
आज हुई बैठक में उप-समिति ने क्षेत्र की वायु गुणवत्ता और IMD/IITM के पूर्वानुमानों की समीक्षा की। समिति ने कहा कि तेज हवाओं और अनुकूल मौसम की वजह से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। जानकारी के अनुसार, आज मतलब 24 दिसंबर को AQI 271 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। हालांकि, आने वाले दिनों में हवाओं की गति कम होने से AQI बढ़ने की संभावना जताई गई है।
गौरतलब है कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्टेज-1, 2 और 3 के अंतर्गत सभी उपाय के तरीके 21 नवंबर 2025 के संशोधित GRAP के अनुसार ही पूरे NCR में सख्ती से लागू रहेंगे, जिससे वायु गुणवत्ता फिर से खराब श्रेणी में न पहुंचे।