रेप केस में पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद, 10 लाख का जुर्माना भी लगाया
घरेलू सहायिका से बलात्कार के मामले में जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।;
नई दिल्ली। जेडीएस के निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में घरेलू सहायिका से बलात्कार के मामले में जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही रेवन्ना पर 10 लाख का जुर्माना लयागा गया है।
एसआईटी ने किया था गिरफ्तार
बता दें कि यह मामला प्रकाश में तब आया जब प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित अश्लील वीडियो वाले पेन-ड्राइव कथित तौर पर हासन में 26 अप्रैल 2024 को होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले प्रसारित किए गए।
प्रज्वल रेवन्ना को पिछले साल 31 मई को जर्मनी से बंगलूरू हवाई अड्डे पर पहुंचने पर होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ दर्ज मामलों के बाद जेडीएस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। वहीं रेवन्ना को 2024 के लोकसभा चुनावों में हासन संसदीय क्षेत्र से हार गए थे।
मामला 48 साल की एक महिला से जुड़ा
दरअसल, यह मामला 48 साल की एक महिला से जुड़ा हुआ है। जो हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करती थी। 2021 में सहायिका साथ कथित दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व पीएम और जेडीएस के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं।