दिल्ली में वायु गुणवत्ता बिगड़ने पर GRAP-3 हुआ लागू, लगाए गए सभी प्रतिबंध

Update: 2025-12-13 06:35 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण- III को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। CAQM की उप-समिति ने 13 दिसंबर, 2025 को सुबह 10 बजे दिल्ली का औसत AQI 400 दर्ज होने के बाद यह निर्णय लिया, क्योंकि शांत हवाओं और प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों के कारण प्रदूषण में तेजी से वृद्धि देखी गई थी।

GRAP-3 के तहत लगाए गए प्रमुख प्रतिबंध

निर्माण और विध्वंस (C&D) कार्य: गैर-आवश्यक निर्माण कार्यों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसमें खुदाई, नींव डालना, वेल्डिंग, पेंटिंग और निर्माण सामग्री का परिवहन शामिल है, हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा, अस्पतालों, रेलवे, मेट्रो आदि जैसी आवश्यक परियोजनाओं को छूट दी गई है।

वाहनों पर प्रतिबंध: दिल्ली और एनसीआर के जिलों में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा, सिवाय आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले या विकलांग व्यक्तियों के वाहनों को छोड़कर।

स्कूल और कार्यालय: स्टेज 3 के तहत, 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में संचालित हो सकते हैं।

ईंधन का उपयोग: अनुमोदित ईंधन का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा और बायोमास या कचरा जलाने पर प्रतिबंध रहेगा।

अन्य उपाय: कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने (वर्क फ्रॉम होम) जैसे उपायों को भी लागू किया जा सकता है। 

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