संभल के जामा मस्जिद सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा झटका, जानें पूरा मामला
प्रयागराज। संभल के विवादित जामा मस्जिद के सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी है। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा।
हाईकोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित
बता दें कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए फैसला सुनाया। वहीं 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी।
वहीं मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती दी थी।