INCOME TAX RETURN FILING: अगर आपने भी अबतक ITR नहीं भरा, तो जल्दी करें, कल आखिरी है डेट, जानें कैसे भरें...

टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट कल 15 सितंबर 2025 है।;

By :  Aryan
Update: 2025-09-14 14:00 GMT

नई दिल्ली। आईटीआर भरने की आखिरी तारीख कल है। ऐसे में अब भी कई टैक्सपेयर्स फॉर्म्स, फाइलिंग प्रोसेस और लेट फीस को लेकर असमंजस में पड़ गए हैं।  अगर आपने भी अब तक रिटर्न नहीं भरा है, तो ये खबर आपके काम आएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी समस्याओं को कम करेगी। 

कल 15 सितंबर 2025 है आखिरी तारीख

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में केवल 1 दिन का समय बचा है।  टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट कल 15 सितंबर 2025 है। ऐसे में लाखों लोग अंतिम समय पर फाइलिंग करने में जुटे हैं।  कई टैक्सपेयर्स को अब भी फॉर्म्स, फाइलिंग के तरीके, लेट फीस और रिफंड से जुड़े सवाल परेशान कर रहे हैं।  इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे ही जरूरी सवाल-जवाब जारी किए हैं, जिससे सबको फाइलिंग करने में आसानी हो सके

ITR के प्रकार

ITR-1 : 50 लाख तक की इनकम वाले इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए। 

ITR-2 : जिन पर ITR-1 लागू नहीं होता और जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है। 

ITR-3 : जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है। 

ITR-4 : 50 लाख तक की इनकम वाले इंडिविजुअल, HUFs और फर्म के लिए। 

ITR-V : ITR फाइलिंग का ऐकनॉलेजमेंट। 

ITR filing के तरीके

पेपर पर रिटर्न को भरना

डिजिटल सिग्नेचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग

ऑनलाइन फाइलिंग और ई-वेरिफिकेशन कोड से सबमिशन

ई-फाइलिंग और बाद में ITR-V सबमिट करना

कहां और कैसे करें ऑनलाइन फाइलिंग?

टैक्सपेयर्स आयकर विभाग के पोर्टल पर जाकर ITR फाइल कर सकते हैं।  इसके लिए ई-यूटिलिटी जावा या एक्सेल भी उपलब्ध है। 

आवश्यक  डॉक्यूमेंट्स 

ITR फॉर्म अटैचमेंट-फ्री होते हैं।  कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन निवेश का प्रूफ, TDS सर्टिफिकेट जैसे पेपर अपने पास रखना जरूरी होता है। 


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