मुंबई कोर्ट ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की, अपराध में प्रारंभिक भूमिका का हवाला

विशेष न्यायाधीश महेश जाधव ने 5 अगस्त को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) कोर्ट में कहा कि आरोपी, चेतन दिलीप पराधी, एक संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य था और उसे पता था कि सिद्दीकी की हत्या की जानी है।;

By :  DeskNoida
Update: 2025-08-06 18:00 GMT

मुंबई की एक विशेष अदालत ने पिछले साल महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी की अपराध में प्रारंभिक संलिप्तता स्थापित हो चुकी है।

विशेष न्यायाधीश महेश जाधव ने 5 अगस्त को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) कोर्ट में कहा कि आरोपी, चेतन दिलीप पराधी, एक संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य था और उसे पता था कि सिद्दीकी की हत्या की जानी है।

अदालत ने एक सह-आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान का उल्लेख किया, जिसमें दावा किया गया कि गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान, जो उस समय विधायक थे, की हत्या के लिए मुंबई आए दो शूटरों के ठहरने की व्यवस्था के लिए 50,000 रुपये जमा किए थे।

बयान के अनुसार, पराधी और अन्य आरोपियों ने शूटरों के लिए ठहरने की व्यवस्था की। अदालत ने कहा कि पराधी ने जानबूझकर संगठित अपराधी गिरोह का सदस्य बनकर शूटरों को मुंबई में सुरक्षित रहने की सुविधा प्रदान की और उन्हें शहर से लगभग 70 किमी दूर रायगढ़ जिले के करजत में शूटिंग का अभ्यास करने के लिए ले गया।

पराधी ने अपनी जमानत याचिका में निर्दोष होने का दावा किया और तर्क दिया कि उनके और मामले के अन्य आरोपियों के बीच केवल फोन कॉल होने से वह संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा नहीं बनता।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि पराधी ने शूटरों को ठहरने की सुविधा प्रदान की और अपराध को सुगम बनाया।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता सिद्दीकी (66) को 12 अक्टूबर 2024 की रात मुंबई के बांद्रा (पूर्व) क्षेत्र में उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

मामले में अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जबकि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और दो अन्य वांछित आरोपी हैं।

सभी आरोपियों पर कठोर MCOCA के तहत मामला दर्ज किया गया है और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। 

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