फ्लाइट टिकट रद्द करने पर नहीं लगेगा चार्ज! रिफंड मिलेगा इतने दिनों में... जानें नए नियम

पहले फ्लाइट कैंसिल होने अथवा टिकट बदलने पर यात्रियों को काफी का सामना करना पड़ता था;

By :  Aryan
Update: 2025-11-04 14:00 GMT

नई दिल्ली। हवाई यात्रा करने वालों के लिए राहत की खबर है। दरअसल DGCA ने हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एयर टिकट रिफंड एवं कैंसिलेशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। पहले फ्लाइट कैंसिल होने अथवा टिकट बदलने पर यात्रियों को काफी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता था।

48 घंटे तक होगा फ्री कैंसलेशन

अब DGCA के नए प्रस्ताव के तहत यात्रियों को फ्लाइट बुक करने के बाद 48 घंटे तक टिकट कैंसिल कराने पर पैसा नहीं लगेगा। बता दें कि इसे ‘लुक-इन पीरियड’ कहा गया है। यदि आपके टिकट बुक करने के बाद अचानक आपका प्लान बदल जाता है, तो 48 घंटे के अंदर बिना पेनल्टी के बदलाव हो सकता है। हालांकि, यह सुविधा खास बुकिंग पर लागू नहीं होगी जैसे अगर टिकट डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए उड़ान से पांच दिन पहले बुक की गई हो अथवा इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 15 दिन से पहले, तो ऐसी स्थिति में एयरलाइन के सामान्य कैंसलेशन चार्ज लागू रहेंगे।

एयरलाइंस को 21 वर्किंग डेज में देना होगा पैसा

DGCA ने यात्रियों के रिफंड में देरी के मामले सुधार का प्रस्ताव रखा है। अब एयरलाइंस को 21 वर्किंग डेज के अंदर रिफंड देना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, यदि यात्री आखिरी समय पर टिकट कैंसिल करता है और फ्लाइट में नहीं पहुंचता है, तो भी एयरलाइन को एयरपोर्ट फीस और टैक्स वापस करना होगा।

ट्रैवल एजेंट की होगी जिम्मेदारी

कई बार यात्री अपने टिकट ट्रैवल एजेंट के जरिए बुक करते हैं और बाद में रिफंड को लेकर परेशानी झेलते हैं। अब DGCA के प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे टिकटों के रिफंड की जिम्मेदारी सीधे एयरलाइन की होगी, न कि एजेंट की। यात्रियों को सीधे और तेज समाधान मिलेगा।

मेडिकल इमरजेंसी में भी राह

मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात में भी यात्रियों को राहत दी गई है। यदि किसी यात्री को बीमारी या आपातकालीन में फ्लाइट रद्द करनी पड़ती है, तो एयरलाइन सिर्फ ट्रैवल वाउचर जारी कर सकती है। लेकिन इसे बिना यात्री के सहमति के लागू नहीं किया जा सकेगा।

यात्रियों के लिए सराहनीय कदम

DGCA का यह प्रस्ताव हवाई यात्रियों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में सराहनीय कदम है। इससे न केवल एयरलाइंस की जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि टिकट बुकिंग से लेकर रिफंड तक की पूरी प्रक्रिया अधिक ट्रांसपेरेंट और भरोसेमंद बन पाएगी।

गौरतलब है कि DGCA ने यह भी साफ कहा है कि यदि यात्री बुकिंग के 24 घंटे के भीतर अपने नाम में मामूली गलती सुधारने के लिए कहता है ,तो एयरलाइंस इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती।


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