ऑनलाइन गेमिंग बिल को लोकसभा में मिली मंजूरी, जानें विधेयक में क्या है खास
कैबिनेट ने कथित तौर पर इस विधेयक को कल ही मंजूरी दे दी थी। यह बिल आज पूर्णरूप से पारित हो गया है।;
नई दिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के दौरान ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन व विनियमन विधेयक 2025 पेश किया। इस विधेयक को मंजूरी भी मिल गई है।
कैबिनेट ने कथित तौर पर इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी
कैबिनेट ने कथित तौर पर इस विधेयक को कल ही मंजूरी दे दी थी। यह बिल आज पूर्णरूप से पारित हो गया है।
विधेयक में दोषियों के लिए सजा के प्रावधान
मसौदे के मुताबिक, कानून का उल्लंघन करके ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को तीन साल तक की कैद अथवा एक करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। ऐसी सेवाओं का विज्ञापन करने वालों को भी दो साल तक की जेल होगी तथा 50 लाख का जुर्माना लगेगा। रीयल मनी गेम्स की लेनदेन की सुविधा मुहैया कराने वाले बैंक तथा वित्तीय संस्थान को तीन साल तक की जेल अथवा एक करोड़ का जुर्माना लगेगा। वहीं, लगातार अपराध करने वालों के लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान है।
ऑनलाइन गेम्स की वजह से होने वाली हानि
सूत्रों के मुताबिक, सरकार की ओर से सदन में पेश किए गए विधेयक में पैसे के इस्तेमाल से खेली जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाई गई है। इस तरह गेम्स की वजह से बच्चों एवं युवाओं को इसकी बुरी लत लग गई है। इसके साथ ही उन्हें वित्तीय हानि भी होता है। अवसाद की वजह से आत्महत्या की दर में बढ़ोतरी होती है। सरकार के आकड़े के हिसाब से लगभग 45 करोड़ लोग हर साल ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में करीब 20,000 करोड़ रुपये गंवा देते हैं।