यात्रीगण ध्यान दें...रेलवे ने बदले टिकट कैंसिलेशन के नियम, जानें जेब पर क्या पड़ेगा असर

भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन के तय समय पर रवाना होने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदलने की अनुमति दे दी है

By :  Aryan
Update: 2026-03-24 15:00 GMT

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने कन्फर्म टिकटों को रद्द करने के नियमों में संशोधन किया है। इसका साथ ही डिपार्चर से पहले बचे समय के आधार पर एक नई संरचना लागू की है। नए नियमों में रिफंड की अलग दरों के साथ जुर्माने भी निर्धारित किए गए हैं। दरअसल प्रस्थान का समय करीब आ जाने से नियम और भी सख्त हो जाते हैं।

72 से 24 घंटे के बीच टिकट रद्द करने के नियम

जानकारी के अनुसार, यदि कोई यात्री यात्रा शुरू होने से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करता है, तो उसे सबसे अधिक रिफंड मिलेगा और केवल एक तय कैंसिलेशन शुल्क देना होगा। यदि टिकट 72 से 24 घंटे के बीच रद्द किया जाता है, तो किराए का 25% काटा जाएगा। इसके साथ ही एक तय न्यूनतम शुल्क भी लागू होगा। बता दें कि यह नया नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच स्टेप्स में लागू किए जाएंगे।

ऐसे में नहीं मिलेगा रिफंड

टिकट देरी से कैंसिल करने पर पेनल्टी बढ़ जाती है। यदि टिकट ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे से 8 घंटे पहले के बीच कैंसिल किया जाता है, तो किराए का 50% काट लिया जाएगा। ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

यह हुआ है बदलाव

भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन के तय समय पर रवाना होने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदलने की अनुमति दे दी है। इस बदलाव से उन शहरों के यात्रियों को मदद मिलने की उम्मीद है, जहां कई स्टेशन हैं। ऐसे शहरों में यात्री अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं।

एजेंट्स के अतिरिक्त टिकट बुकिंग में आएगी कमी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टाउट्स के टिकट बुकिंग के तरीकों के आकलन के अनुसार, एजेंट्स अतिरिक्त टिकट बुक कर लेते थे और ट्रेन के रवाना होने से पहले बिके हुए टिकटों को रद्द कर देते थे। जिससे उन्हें रिफंड के तौर पर बुकिंग की अच्छी-खासी रकम वापस मिल जाती थी।


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