नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल करने के आरोप में ट्यूटर गिरफ्तार
आरोपी, राजेश बेहरा, जो जिले के मार्शाघाई क्षेत्र का निवासी है, उस समय लड़की का निजी ट्यूटर था जब वह कक्षा 10 में पढ़ती थी।;
शनिवार को ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में पुलिस ने एक निजी ट्यूटर को 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न और आपत्तिजनक मॉर्फ्ड तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया।
आरोपी, राजेश बेहरा, जो जिले के मार्शाघाई क्षेत्र का निवासी है, उस समय लड़की का निजी ट्यूटर था जब वह कक्षा 10 में पढ़ती थी। उसने कथित तौर पर लड़की की तस्वीरें और वीडियो लिए और उन्हें अश्लील सामग्री के साथ मॉर्फ किया।
बाद में, 29 वर्षीय निजी ट्यूटर ने लड़की से शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे लड़की ने साफ तौर पर ठुकरा दिया। प्रस्ताव अस्वीकार होने के बाद, आरोपी ने ब्लैकमेलिंग की रणनीति अपनाई और आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो अपलोड करने की धमकी दी।
लड़की के परिवार वालों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 296 (अश्लील कृत्य), 75(2) (यौन उत्पीड़न), 78(2) (पीछा करना) और 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत, साथ ही बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 की धारा 12 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67(A) के तहत मामला दर्ज किया गया।
मार्शाघाई पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक तपन नायक ने बताया कि स्थानीय अदालत ने बेहरा की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।