गोवा अग्निकांड पर रोहिणी कोर्ट सख्त! लूथरा भाइयों को नहीं दी अंतरिम राहत, कल होगी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई

Update: 2025-12-10 11:05 GMT

पणजी। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने बुधवार को लूथरा बंधुओं की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें भारत लौटने और गोवा की संबंधित अदालत में कानूनी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा मांगी गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) वंदना ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 दिसंबर (गुरुवार) की तारीख तय की है, तब तक गोवा पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा गया है। थाइलैंड भाग चुके लूथरा ब्रदर्स ने अग्रिम याचिका में खुद पीड़ित बताया है। दावा किया कि उन्हें बिना आधार आरोपी बनाया जा रहा है।

आरोपी हो गए थे फरार

बता दें कि गोवा पुलिस के अनुसार, लूथरा बंधु उत्तरी गोवा के आरपोरा स्थित उनके 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में आग लगने की घटना, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी, के कुछ घंटों बाद ही थाईलैंड भाग गए थे। गोवा पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ लुकआउट नोटिस और इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है, ताकि उनके ठिकाने का पता लगाया जा सके और उन्हें हिरासत में लिया जा सके।

बचाव पक्ष ने दिए तर्क

लूथरा बंधुओं के वकील ने अदालत से कहा कि वे थाईलैंड व्यापारिक बैठक के लिए गए थे, भागे नहीं थे और अब वे भारत लौटकर कानूनी कार्यवाही का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस मामले में क्लब के मैनेजरों और एक अन्य कथित पार्टनर अजय गुप्ता समेत कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। 

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