Samay Raina: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना की मुश्किलें फिर बढ़ीं, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में पेश होने को कहा
कोर्ट ने यह निर्देश एक एनजीओ की याचिका के चलते दिए हैं, जिसमें इन इन्फ्लुएंसर्स पर दिव्यांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाने का अरोप लगाया गया है।;
मुंबई। यूट्यूबर और स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के साथ पांच अन्य इन्फ्लुएंसर्स की उपस्थिति की मांग की है। कोर्ट ने यह निर्देश एक एनजीओ की याचिका के चलते दिए हैं। इसमें इन इन्फ्लुएंसर्स पर दिव्यांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाने का अरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस आयुक्त से कहा है कि वह इन इन्फ्लुएंसर्स को नोटिस दें ताकि वह अदालत में उपस्थित हो सकें, अन्यथा इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस बिमारी का उड़ाया मजाक
एनजीओ ने "इंडियाज गॉट लैटेंट" के होस्ट समय रैना पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शो में दुर्लभ बीमारी "स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी" से पीड़ित लोगों का मजाक उड़ाया है। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस आरोप के बाद मुंबई के पुलिस आयुक्त से कहा कि इसमें शामिल सभी इन्फ्लुएंसर्स को नोटिस दें और उन्हें अदालत में पेश करें। पीठ ने यह भी कहा कि अगर वह अदालत में नहीं आते तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट ने कहा- दंडात्मक कार्रवाई की जरूरत
पीठ ने 'क्योर एसएमए फाउंडेशन ऑफ इंडिया' नामक एनजीओ की जनहित याचिका पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से भी मदद मांगी है। पीठ ने सोशल मीडिया पर दिव्यांगों और दुर्लभ विकारों से पीड़ित लोगों से संबंधित कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए सहायता की मांग की है। साथ ही पीठ ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने वाले इन्फ्लुएंसर्स को हानिकारक और मनोबल को नुकसान पहुंचाने वाले बताया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ गंभीर सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं फिर से न हों।