SC: उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब जनवरी के आखिरी हफ्ता या फरवरी के पहले सप्ताह में सुनवाई संभव हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश बाद ही कुलदीप सिंह सेंगर को किसी तरह की राहत मिल सकती है।
किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा
पीड़िता वकील हेमंत कुमार मौर्य ने कहा कि मैं आज सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीड़िता भी अपना आभार जताना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को कड़ा ऑर्डर दिया है कि आरोपी को किसी भी हाल में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, और राहत देने वाले ऑर्डर पर रोक लगा दी गई है। विपक्ष को काउंटर-एफिडेविट फाइल करने का समय दिया गया है और तब तक उसे किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
सीजेआई ने कहा कि तमाम सवाल हैं कि जिनका जवाब बाद में भी लिया जा सकता है। फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। लोकसेवक हैं या नहीं, इस व्याख्या पर भी विचार करेंगे। सीजेआई ने कहा कि फिलहाल हम आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं। सामान्यतः सिद्धांत यह है कि चूंकि व्यक्ति अदालत से बाहर चला गया है, इसलिए अदालत उसकी स्वतंत्रता नहीं छीनती। लेकिन, यहां स्थिति विशिष्ट है क्योंकि वह एक अन्य मामले में जेल में है।