सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत! CJI सूर्यकांत ने ED को लगाई फटकार, कहा- 'हमने अखबारों में पढ़ा कि...

हेमंत सोरेन ने ED द्वारा बार-बार भेजे जा रहे समन और उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

Update: 2026-02-25 08:20 GMT

रांची। सुप्रीम कोर्ट ने आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के ट्रायल पर रोक लगा दी है। बता दें कि सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने ED से कहा कि उन्होंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि एजेंसी ने बड़ी संख्या में ‘बल्क शिकायतें’ दाखिल की हैं।

कार्यवाही पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने रांची के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित उस आपराधिक शिकायत पर रोक लगाई है, जो ED ने समन की अनदेखी करने के आरोप में दर्ज की थी। यह आदेश सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने जारी किया।

ED को नोटिस

बता दें कि अदालत ने सोरेन की याचिका पर ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ED को अपना जवाबी हलफनामा चार सप्ताह के भीतर दाखिल करना होगा।

हेमंत सोरेन ने एड के समन को दी थी चुनौती

हेमंत सोरेन ने ED द्वारा बार-बार भेजे जा रहे समन और उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट के उस हालिया फैसले को चुनौती दी थी, जिसने उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था।






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