राजपाल यादव को कोर्ट की फटकार! कहा- आपको 25 मौके दिए गए, मगर फैसले की अवहेलना हुई...
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2010 से लंबित ₹9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को सख्त फटकार लगाई है। बता दें कि आज दिल्ली हाईकोर्ट उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने उनकी बार-बार की गई वादाखिलाफी पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि उन्हें 25 से अधिक मौके दिए गए थे, लेकिन उन्होंने हर बार अदालत को दिए गए आश्वासनों का उल्लंघन किया। बार-बार भुगतान न करने के कारण जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने राजपाल यादव की सजा पर लगी रोक हटा दी और उन्हें 5 फरवरी 2026 को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
कोर्ट की टिप्पणी
अदालत ने कहा कि "कानून उसके साथ है जो उसका पालन करता है, न कि उसके साथ जो उसकी अवहेलना करता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फिल्मी पृष्ठभूमि के कारण किसी के लिए विशेष परिस्थितियां नहीं बनाई जा सकतीं। राजपाल यादव वर्तमान में तिहाड़ जेल में 6 महीने की साधारण कारावास की सजा काट रहे हैं।
कर्ज का कारण
यह विवाद 2010 में उनकी फिल्म 'अता पता लापता' के लिए लिए गए ₹5 करोड़ के कर्ज से शुरू हुआ था, जो अब ब्याज और जुर्माने के साथ लगभग ₹9 करोड़ हो चुका है। उनकी स्थिति को देखते हुए बॉलीवुड के सलमान खान, अजय देवगन और सोनू सूद जैसे कलाकार उनकी वित्तीय मदद के लिए आगे आए हैं।