19 साल पुराने मामले में सपा के बाहुबली विधायक को कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें क्या है पूरा मामला
रमाकांत यादव ने अपने समर्थकों के साथ पवई चौक पर विभिन्न मांगों को लेकर चक्का जाम किया था।;
आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 19 साल पुराने पवई चौक चक्का जाम पर अपना फैसला दे दिया है। इस मामले में फूलपुर पवई से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव समेत चार आरोपियों को तीन-तीन महीने की जेल और 1300 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला जज अनुपम त्रिपाठी ने सुनाया है।
19 साल पहले चक्का जाम का मामला
मामला 22 फरवरी 2006 का है, जब रमाकांत यादव ने अपने समर्थकों के साथ पवई चौक पर विभिन्न मांगों को लेकर चक्का जाम किया था। जिसके चलते यातायात पूरी तरह ठप हो गया था। तत्कालीन थाना प्रभारी मूलचंद चौरसिया की तहरीर पर रमाकांत यादव समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। रमाकांत यादव, राधेश्याम, रामकृपाल, दयाराम भास्कर, रामकिशन राजभर, रामफल और त्रिवेणी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान आरोपी राधेश्याम की मृत्यु हो गई।
दो आरोपियों ने कबूला था जुर्म
बता दें कि वर्ष 2022 में दो आरोपियों, रामफल और त्रिवेणी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। जिसके बाद उन्हें 1500 रुपये जुर्माने की सजा दी गई थी। जिसके बाद शेष चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलता रहा। अभियोजन पक्ष ने सहायक अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर के नेतृत्व में तीन गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने रमाकांत यादव, रामकृपाल, दयाराम भास्कर और रामकिशन राजभर को सजा सुनाई।