घर से भगाकर लड़की को पटना समेत कई जगह घुमाया! बाद में लड़की ने कर दिया रेप केस, लड़के को मिली उम्र कैद
दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है;
गाजीपुर। गाजीपुर जिला अदालत ने वर्ष 2022 में पॉक्सो एक्ट के दोषी को भिन्न-भिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग सजा के साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
दोषी दूसरे समुदाय की लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था
यह मामला गाज़ीपुर के भुडकुडा कोतवाली के पास के एक गांव का है, जहां वर्ष 2022 में इमरान नाम के शख्स ने दूसरे समुदाय की लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा लिया था। उसके बाद वो लड़की को बिहार के पटना समेत कई जगहों पर लेकर रहता था। इस दौरान उसने पीड़िता को डरा-धमकाकर कई बार रेप भी किया। इसमें से आधी रकम पीड़िता को देनी होगी।
पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद जांच
जानकारी के मुताबिक, इमरान पहले से शादीशुदा था। पीड़ित परिवार ने इस संबंध में भुडकुडा कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात की, उसके बाद आरोपी को करीब 6 महीने के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी इमरान जेल में बंद था।
विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडे ने दी जानकारी
विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) रविकांत पांडे ने जानकारी दी कि आरोपी इमरान जिहादी मानसिकता वाला इंसान था एवं दूसरे समुदाय को क्षति पहुंचाने की नीयत से ऐसा कुकृत्य था। इमरान के इस कृत्य के बाद उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया था।
कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी
इस मामले में कुल आठ गवाहों ने कोर्ट में अपना बयान दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना, उसके बाद इस मामले पर फैसला सुनाया।
गाजीपुर पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश राम अवतार ने दोषी पर कई धाराएं लगाई
गाजीपुर पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश राम अवतार जी ने 5/6 एक्ट में दोषी इमरान को 20 वर्ष की सजा सुनाई, धारा 363 के तहत 5 साल, धारा 366 में 7 साल एवं एससी-एसटी में आजीवन कारावास के साथ कुल 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने 50 हजार की आधी रकम पीड़िता को देने कहा है।