Asaram: राजस्थान हाई कोर्ट का अंतरिम जमानत बढ़ाने से इंकार, आसाराम को 30 अगस्त तक करना होगा सरेंडर

हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया है;

By :  Aryan
Update: 2025-08-27 11:52 GMT

जोधपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को झटका दे दिया है। अदालत ने उसकी अंतरिम जमानत बढ़ाने से साफ मना कर दिया है। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला दिया गया है, कि अब आसाराम को 30 अगस्त तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा।

राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला

राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम की सेहत ठीक है, इसलिए उसे जेल में ही रहना होगा। हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि, अदालत ने ये भी कहा कि अगर भविष्य में उनकी हालत गंभीर होती है तो वे दोबारा जमानत का आवेदन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वे स्वस्थ हैं तो उन्हें जेल में सजा काटने के लिए जाना होगा।

30 अगस्त तक सरेंडर की समयसीमा

अदालत के आदेशानुसार, आसाराम को 30 अगस्त तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। बता दें आसाराम के वकील की ओर से अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की गई थी। सरकारी अस्पताल के तीन डॉक्टरों की तरफ से उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट दी गई, उसके आधार पर कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

गौरतलब है कि आसाराम की ओर से 12 अगस्त को भी जमानत याचिका दायर की गई थी, अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर राहत देते हुए उस अवधि को 29 अगस्त तक बढ़ा दिया था लेकिन इस बार कोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश जारी कर दिया है।


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