कांवड़ मार्ग पर सभी होटलों को लगाना होगा नाम पहचान और क्यूआर कोड स्टीकर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश

Update: 2025-07-22 09:42 GMT

नई दिल्ली। कांवड़ मार्ग पर भोजनालय के लिए क्यूआर कोड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत दे दी है। दरअसल कोर्ट ने क्यूआर कोड संबंधी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह अभी क्यूआर कोड के मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है और मुख्य याचिका पर सुनवाई के दौरान इस पर विचार किया जा सकता है।

यूपी सरकार के आदेश का हुआ था विरोध

बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के उस निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश का चुनौती दी गई। जिसमें सरकार ने कांवड़ मार्ग पर सभी खाने- पीने की दुकानों और भोजनालयों पर क्यूआर कोड स्टीकर लगाने और साथ ही दुकानों के बाहर बैनर लगाकर दुकान मालिक के नाम और पहचान को प्रदर्शित करने को कहा था।

सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से मांगा था जवाब

दरअसल याचिका कर्ताओं की शिकायत के बाद सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा था।

किसने की थी याचिकाएं

सरकार के आदेश के खिलाफ याचिकाएं शिक्षाविद अपूर्वानंद झा, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और अन्य ने दायर की थी।

सरकार के फैसले से बढ़ सकता है सांप्रदायिक तनाव-याचिकाकर्ता

जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ताओं ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा कि दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहना भेदभाव है और साथ ही यह कावड़ियों के लिए संकेत है कि उन्हें किस दुकान को नजरअंदाज करना है। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि सरकार के इस फैसले से सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा और इससे भीड़ हिंसा की आशंका भी बढ़ जाएगी।

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