यात्रीगण ध्यान दें... अब ट्रेन छूटने से मात्र 15 से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन ऑनलाइन बदल सकेंगे

Update: 2026-02-20 14:10 GMT

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियमों में ढील देने का प्रस्ताव कर रहा है। रेलवे बोर्ड ने CRIS (Centre for Railway Information Systems) से बोर्डिंग पॉइंट को दूसरे चार्ट की तैयारी तक बदलने की व्यवहार्यता की जांच करने को कहा है। वर्तमान में यह सुविधा सामान्य ट्रेनों के लिए प्रस्थान से 30 मिनट पहले और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों के लिए प्रस्थान से 15 मिनट पहले तक उपलब्ध कराने का प्लान है।

अंतिम समय में बदलाव की सुविधा

यात्री अब ट्रेन छूटने से मात्र 15 से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन ऑनलाइन बदल सकेंगे। चूंकि पहला चार्ट प्रस्थान से 10-20 घंटे पहले तैयार हो जाता है, इसलिए इसे दूसरे चार्ट की तैयारी तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। CRIS को इस प्रणाली को डिजिटल रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सीट प्रबंधन अधिक कुशल हो सके। इस बदलाव के लिए यात्रियों को कोई अतिरिक्त शुल्क या टिकट कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा। यदि कोई यात्री बोर्डिंग स्टेशन पर नहीं पहुंचता है, तो उसकी सीट तुरंत खाली मानी जाएगी और TTE के हैंडहेल्ड टर्मिनल (HHT) के जरिए वह वेटिंग लिस्ट या RAC यात्रियों को अलॉट कर दी जाएगी।

वर्तमान नियम (जो अभी लागू हैं)

जब तक यह नया प्रस्ताव पूरी तरह लागू नहीं हो जाता, तब तक IRCTC के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार नियम इस प्रकार हैं। बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले तक ही किया जा सकता है। यात्री अपनी पूरी यात्रा के दौरान बोर्डिंग पॉइंट केवल एक बार ही बदल सकते हैं। एक बार बोर्डिंग पॉइंट बदलने के बाद, यात्री पुराने स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ सकते। ऐसा करने पर उन्हें बिना टिकट माना जा सकता है और जुर्माना भरना पड़ सकता है। 24 घंटे के भीतर बदलाव करने पर बचे हुए सफर के हिस्से के लिए कोई रिफंड नहीं मिलता है। 

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