काला हिरण शिकार मामला: सलमान खान समेत अन्य सितारों की हाईकोर्ट में इस दिन होगी सुनवाई
सरकार की ओर से इस मामले में लीव टू अपील पेश की गई। इसे लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।;
जोधपुर। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान से जुड़ी कानूनी कार्रवाई एक बार फिर चर्चा में है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज इस मामले से संबंधित एक अहम सुनवाई हुई। यह सुनवाई सरकार द्वारा दायर की गई लीव टू अपील पर हुई, जो सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ दायर की गई थी। जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट में सभी अपीलों को संयुक्त सूची बध कर बहस के लिए अगली तारीख 26 जुलाई रखी गई है।
लीव टू अपील पर हुई सुनवाई
दरअसल, काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को सीजन कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। वहीं, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्र और दुष्यंत सिंह को बरी किया गया था। जिसके बाद सरकार की ओर से इस मामले में अपील करने की समय सीमा के अंदर अपील नहीं की गई थी। सरकार की ओर से इस मामले में लीव टू अपील पेश की गई। इसे लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश की गई लीव टू अपील को सलमान खान से जुड़े अन्य मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। अब इस मामले में आगामी 26 जुलाई को सलमान खान से जुड़े मामलों के साथ सुनवाई होगी।
क्या है मामला?
बता दें कि फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान इन सितारों पर दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप है। इस मामले में 1998 में जोधपुर पुलिस ने सलमान खान और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हिरण शिकार का ये मामला बिश्नोई समुदाय की तरफ से दर्ज कराया गया था। सलमान खान के खिलाफ तीन अलग-अलग स्थानों पर हिरण शिकार और अवधि पार लाइसेंस के हथियार रखने के मामले दर्ज किए गए। इस मामले में सलमान खान को 12 अक्टूबर 1998 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पांच दिन बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था।